बिहार में सन् 1971 से 1989 तक कुल 16 ऐसे नरसंहार हुए थे जिनमें दस या उससे अधिक लोग मारे गये। इसी तरह सन् 1990 से 2004 तक कुल 15 ऐसे नरसंहार हुए जिनमें दस या उससे अधिक लोग मारे गये।
सन 2005 और 20012 के बीच ऐसा नरसंहार सिर्फ खगड़िया में हुआ जिसमें 2009 में 16 लोगों की जानें गईं। सत्ता बदलने के बाद आखिर नरसंहारों का दौर लगभग थम क्यों गया ?
इस बीच की सत्ता के स्वरूप पर विचार करने पर कुछ खास बातें सामने आती हैं। इससे नरसंहारों पर कंट्रोल करने का फार्मूला भी निकलता है। ये आंकड़े बताते हैं कि धुआंधार नरसंहारों के पीछे राजनीतिक व प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी थी। या फिर हत्यारों से कतिपय नेताओं की मिलीभगत थी।
ये आरोप सच मालूम पड़ते हैं। याद रहे कि 1971 से 1989 तक तीन साल को छोड़ कर आमतौर पर बिहार में कांग्रेस की ही सरकार रही। 1990 से 2000 तक लालू प्रसाद -राबड़ी देवी की सरकारें थीं और 2000 से 2005 तक राजद और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी। सन 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली। सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। उससे पहले उपर्युक्त अवधि में नरसंहार की सिर्फ चार घटनाएं झारखंड इलाके में हुई थीं।
खगड़िया जिले के अमौसी में हुए नरसंहार के मुकदमे का फैसला गत 14 फरवरी 2012 को आया जिसमें निचली अदालत ने दस अपराधियों को मृत्युदंड दिया और 4 को आजीवन कारावास की सजा दी। ऐसे नरसंहारों में कम समय में अदालती फैसले का संभवतः बिहार में यह एक रिकार्ड है।
बिहार में नरसंहार करने वाले गिरोहों में भूमि सेना, लाल सेना, लोरिक सेना, सनलाइट सेना, रणवीर सेना, सवर्ण लिबरेशन फ्रंट और ब्रहमर्षि सेना प्रमुख रहे। एक जमाने में इनकी तूती बोलती थी। इनमें से लाल सेना को छोड़ कर बाकी सब भूमिपतियों के हितों की रक्षा के लिए बने थे। अब इनका कहीं अता -पता नहीं है। लेकिन जब ये सक्रिय थे तो इनका लाभ विभिन्न राजनीतिक दल उठाते थे।
क्योंकि नरसंहारों के कारण समाज दो परस्परविरोधी हिस्सों में बंट जाया करता था और चुनाव आने पर एक पक्ष एक दल को और दूसरा पक्ष दूसरे दल को वोट देता था। इस तरह नरसंहारों से बैठे-बिठाये वोट बैंक तैयार हो जाते थे। जाहिर है कि उसके बदले में नेतागण उन लोगों को मुकदमे में बचाए जिनपर नरसंहार के आरोप लगे होते थे। इससे हत्यारों का मनोबल बढ़ता था। उन्हें लगता था कि कोई भी अपराध करके वे बच सकते हैं। इस कारण नरसंहार रुकते नहीं थे।
अनेक मामलों में तो नरसंहारों के पीछे राजनीतिक नेताओं के निजी हित भी निहित होते थे। नरसंहार आम तौर पर जमीन, मजदूरी और मान- सम्मान को लेकर होते थे।
राज्य का सबसे बड़ा और पहला नरसंहार 1971 में पूर्णिया जिले के रूपसपुर चंदवा में हुआ था। वहां 14 आदिवासी मारे गये थे। उस केस में जिन लोगों को सजा हुई थी, उनमें बिहार विधानसभा के एक पूर्व स्पीकर भी थे। यह झगड़ा जमीन को लेकर था। 1987 में औरंगाबाद जिले के दलेल चक बघौरा में माओवादी कम्युनिस्ट केंद्र यानी एम.सी.सी. के हथियारबंद दस्ते ने 54 भूमिपतियों व उनके समर्थकों की हत्या कर दी।
यह झगड़ा एक कांग्रेसी नेता की जमीन-लोलुपता के कारण शुरू हुआ था जो इतने बड़े नरसंहार में बदल गया। उस नेता ने एक मठ के महंत से एक ऐसी विवादास्पद जमीन खरीद ली थी जिस पर एम.सी.सी. समर्थित मजदूर बटाई पर खेती करते थे। जमीन हदबंदी कानून से बाहर की थी और कानूनन उसपर गरीबों का ही हक होना चाहिए था। नेता जी ने उन बटाईदारों को उस जमीन से जबरन बेदखल करना चाहा। इसको लेकर हिंसा -प्रतिहिंसा हुई और अनेक लोगों की जानें गई। पर दलेल चक बघौरा कांड के बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने जब उस जमीन को भूमिहीनों में बांट दिया तो वहां एम.सी.सी. भी कमजोर हो गया और नेता जी की जमीन की भूख भी मर गई। पर इस कांड को लेकर उस जिले में जो तनाव पैदा हुआ, उसका लाभ बाद में उस नेता जी को मिला जो आसानी से चुनाव जीत गये।
यानी चुनाव जीतने के लिए बिहार के अनेक स्थानों में नेताओं ने नरसंहारों को वरदान माना।
इसलिए नरसंहार की जड़ को समाप्त करने की तब कभी गंभीर कोशिश सरकार की तरफ से नहीं हुई। दलेल चक बघौरा कांड जिस जमीन को लेकर हुआ, उस जमीन के मामले को प्रशासन ने समय पर सुलझा दिया होता तो 54 लोगों की जानें नहीं जातीं। आखिर वह काम हुआ, पर दर्जनों जानें लेने के बाद।
आज भी बिहार में जमीन का मामला बड़ा जटिल है जिसे सुलझाना बाकी है। पर इस बीच प्रशासनिक और पुलिसिया उपायों और राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण नरसंहारों पर काबू पाया जा सका है। इसके साथ ही सांप्रदायिक दंगे भी बिहार में अब नहीं हो रहे हैं जो राज्य कभी भागलपुर जैसे बड़े दंगों के लिए देश भर में चर्चित हुआ था।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 में गठित सरकार ने आपराधिक मुकदमों को त्वरित अदालतों के जरिए तेजी से निपटाया। लालू-राबड़ी के जंगल राज की समाप्ति के मुद्दे पर ही नीतीश कुमार को जनादेश मिला था। अब तक करीब 70 हजार अपराधियों को निचली अदालतों से सजा हो चुकी है। इनमें जातीय आम अपराध, नरसंहार, नक्सली हिंसा-प्रति हिंसा और सांप्रदायिक दंगों के दोषी शामिल हैं। अब सब तरह के नरसंहारों के अपराधियों को ऐसा लग रहा है कि नरसंहार करने पर आम तौर पर कोई उन्हें बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए बड़े कांड नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कानून -व्यवस्था के मामले में बिहार में कोई राम-राज आ गया है। पर पहले से स्थिति बेहतर है। इसके विपरीत कांग्रेस राज की अपेक्षा लालू -राबड़ी राज में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। उन दिनों भाजपा आरोप लगाती थी कि लालू प्रसाद की माओवादियों से सांठगांठ है और लालू प्रसाद आरोप लगाते थे कि रणवीर सेना के भाजपा का संरक्षण हासिल है।
1986 में हुए अरवल नरसंहार में पुलिस ने 24 गरीबों को गोलियों से भून दिया था। वे लोग नक्सली संगठन से जुड़े एम.के.एस.एस. के झंडे तले अपने वाजिब हक की मांग के समर्थन में आमसभा कर रहे थे। उनकी मांग थी कि अरवल बाजार की उस जमीन पर बगल के भूमिहीनों का ही दखल कब्जा हो जिन्हें एक न्यायपक्षी एस.डी.ओ. व्यास जी ने पहले बासगीत का पर्चा दे दिया था। पर बाद में उसी जमीन को एक भूमिपति को प्रशासन ने दे दिया।
उन गरीबों को न्याय दिलाने की जगह पुलिस ने नरसंहार कर दिया और ऐसा जघन्य काम करने वाले एस.पी. का कुछ नहीं बिगड़ा। क्योंकि प्रशासन बंटा हुआ था और नेता ऐसे विवादों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे थे। तब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि नक्सली चोर -डकैत से अधिक कुछ नहीं हैं। जबकि उनकी ही सरकार ने अपने नोट में लिखा था कि नक्सली समस्या सामाजिक-आर्थिक समस्या है और इसका समाधान सिर्फ पुलिस बल से नहीं हो सकता है।
सिवान की कहानी भी कुछ इसी तरह की है जहां लालू-राबड़ी राज में आये दिन हत्याएं होती रहती थीं। राज्य के अन्य स्थानों की तरह ही वहां भी गरीब मजदूरों को भूमिपतियों द्वारा शोषण से प्रशासन ने नहीं बचाया। वहां माले सक्रिय हुआ। माले ने गरीबों का पक्ष लिया। उसके जवाब में मोहम्मद शहाबुद्दीन भूमिपतियों की तरफ से उठ खड़े हुए। दोनों पक्षों की ओर से वर्षों से हिंसा -प्रति हिंसा होती रही। समाज में आपसी तनाव बढ़ा। इससे वोट का ध्रुवीकरण हुआ। एक तरफ शहाबुद्दीन विजयी होते रहे और दूसरी तरफ माले के सदस्य। अब वहां इनमें से कोई नहीं जीत रहा है। हत्याओं का दौर भी लगभग बंद ही है। इसलिए कि कानून के शासन का लोगों को आभास होने लगा है। अब अनेक तरह के हिंसक तत्वों व अपराधियों को यह लग रहा है कि अपराध करके वे आम तौर पर बच नहीं सकते। अपवाद की बात कुछ और है।
सन् 1981 में मध्य बिहार के जहानाबाद जिले के परसबिगहा में ग्यारह दलित उनके घरों में जिंदा जला दिये गये थे। झगड़ा जमीन का ही था। मुकदमा चला। कुछ नेताओं ने जिनमें बिहार के एक पूर्व मंत्री भी शामिल थे, आरोपी के पक्ष में कोर्ट में यह गवाही दी कि घटना के समय आरोपी हमारे साथ था। पर कोर्ट ने उस गवाही को झूठ माना।
सन 1977 में बेलछी नरसंहार उस समय हुआ जब बिहार में राष्ट्रपति शासन था। उस कांड में कमजोर वर्ग के 11 लोग मार दिये गये थे। इंदिरा गांधी ने बेलछी का दौरा किया था। बेलछी कांड के बाद वहां जातीय तनाव बढ़ा था। उस कांड के एक आरोपी उस तनाव का लाभ उठाकर बिहार विधानसभा के सदस्य भी चुन लिये गये थे। यानी जो नरसंहार आसानी से चुनाव जितवाये, उसे जारी रखने में अनेक लोगों का निहितस्वार्थ हो जाता है। वैसे भी भूमि सुधार के लिए तरसते बिहार में संपन्न लोगों का स्वार्थ आए दिन कमजोर वर्ग के लोगों से टकराता रहता है। जमीन के आपसी झगड़े को निपटाने के लिए नीतीश सरकार एक कड़ा कानून बनाने जा रही है। सरकार ने पाया है कि आज भी अधिकतर हत्याएं जमीन विवाद को लेकर ही हो रही हैं। पर भूमि सुधार का काम एक ऐसा नाजुक मसला है जिसपर नीतीश कुमार अभी हाथ डालना नहीं चाहती।
भूमि सुधार की मांग पर सरकारी पक्ष कहता है कि बिहार में पहले कानून के शासन को और अधिक मजबूत करना है और आम विकास और राहत के काम और भी तेज करने हैं। यदि भूमि सुधार जैसे जटिल मामले में यह सरकार फंस जाएगी तो अगले चुनाव में इस सरकार के गिरने और एक बार फिर जंगल राज के लौटने का खतरा है। वैसी स्थिति में न तो भूमि सुधार या विकास हो पाएगा, बल्कि एक बार फिर कानून -व्यवस्था चौपट हो जाएगी।
सबके अपने- अपने तर्क हैं। शांतिप्रिय लोगों को राहत जरूर है कि नरसंहार नहीं हो रहे हैं। गत पांच -छह वर्षों में वोट पाने के दूसरे शांतिपूर्ण तरीके आजमाए गये हैं और आजमाए जा भी रहे हैं। वे सफल भी हुए हैं।
पर बथानी टोला नरसंहार में आरोपितों की हाईकोर्ट से रिहाई पर अनेक लोग परेशान हैं। इस कांड में निचली अदालत ने सजा सुनाई थी। अब यह बात कही जा रही है कि पुलिस ने केस को जानबूझ कर इतना कमजोर बना दिया था कि हाईकोर्ट ने सबूत को पर्याप्त नहीं माना।
अब राज्य सरकार इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। पर इसको लेकर इस कांड के एक आरोपी ने कहा है कि सरकार को अपील नहीं करनी चाहिए क्योंकि ज्वाला सिंह हत्याकांड में सरकार ने अपील नहीं की थी।
भोजपुर जिले के एक प्रखंड प्रमुख ज्वाला सिंह की हत्या का आरोप माले के एक नेता पर लगा था। निचली अदालत ने माले नेता को रिहा कर दिया। पर सरकार ने उस निर्णय के खिलाफ ऊपर की अदालत में अपील नहीं की। इसे दोहरा मापदंड माना गया। ऐसे दोहरे मापदंडों से असंतोष व तनाव बढ़ता है।
(इस लेख का संपादित अंश द पब्लिक एजेंडा: 31 मई 2012: में प्रकाशित)