सोमवार, 13 नवंबर 2017

नटवर लाल ः इसके जैसा ना कोई था,ना होगा


      
आज के ‘नटवर लालों’ से चाहे जो भी समानता  हो ,पर 
आज का कोई ‘नटवर लाल’ 84 साल की उम्र में हथियारबंद संतरियों को धोखा देकर तो फरार नहीं ही हो सकता !
 इस मामले में मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल 
को ‘न भूतो न भविष्यति’ ही माना जा सकता है।
25 जून 1996 की बात है।दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नटवर लाल कान पुर जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था।डाक्टरी जांच के लिए उसे कान पुर जेल से दिल्ली लाया  गया था।
उसके साथ दो संतरी और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे।
लाचार नटवर लाल को बेंच पर लिटाकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी व्हील चेयर  लौटाने चला गया। एक संतरी टिकट का प्रबंध करने गया।बचे संतरी को नटवरलाल ने चाय के लिए भेज दिया।
पर जब वह चाय लेकर लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गयी।
  नटवर लाल तो फरार हो चुका था।
वह पहले भी कई बार फरार हो चुका था, पर इस फरारी के बाद वह पुलिस के हाथ कभी नहीं आया।
 जब नटवर लाल के एक करीबी रिश्तेदार के घर श्राद्ध हुआ तो मान लिया गया कि मिथिलेश श्रीवास्तव अब दुनिया में नहीं हैं।
 एक बार नटवर लाल ने कहा था कि जीरादेई ने दो राष्ट्रीय पुरूषों को जन्म दिया।
--डा.राजेंद्र प्रसाद और मुझे।वे राष्ट्रपति बने और मैं चतुर कलाकार !
पर लोग मुझे कलाकारी को ठगी का नाम देते हैं।
याद रहे कि जीरादेई बिहार के अविभाजित सारण जिले में है।
अब वह सिवान जिले में है।हालांकि यह संयोग ही है कि उसी जीरादेई विधान सभा क्षेत्र से  राजद नेता और चर्चित मो.शहाबुद्दीन पहली बार विधायक बने थे।अब वे तिहाड़ जेल में हैं।
 ‘दुनिया का कोई जेल गब्बर सिंह को अधिक दिनों तक बंद नहीं रख सकता।’ शोले में गब्बर सिंह ने तो यह डायलाॅग बाद में बोला ।किंतु नटवर लाल तो उससे पहले यह कहा करता था कि कोई भी जेल मुझे एक साल से अधिक समय तक नहीं रख सकता।वह आठ या नौ बार फरार हो चुका  था।
पहली बार 1957 में वह लखनउ जेल से और दूसरी बार 1963 में आंध्र प्रदेश के जेल से फरार हुआ था।
अपने पूरे ‘नटवरी जीवन’ में वह करीब 400 लोगों को ठगा था।उसने लगभग 3 करेाड़ रुपए की ठगी की।
विभिन्न राज्यों की अदालतों ने उसे कुल मिलाकर करीब 150
साल की सजा दी थी।
 वह कहा करता था कि मैंने कभी गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को नहीं ठगा।बड़े लोगों को ठगा और गरीबों के साथ मिल बांट कर खाया।
उसने दो तीन लोगों से अधिक  कभी अपने गिरोह में शामिल नहीं किया।
 एक बार वह नई दिल्ली के एक आभूषण बिक्रेता के यहां गया और खुद को नारायण दत्त तिवारी काव निजी सहायक बताया।
उसने दुकानदार का विश्वास जीत लिया और एक लाख 60 हजार रुपए के जेवर लेकर फरार हो गया।
 रेलवे में राजस्व कलक्टर रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव को बेटा 
नटवर लाल पढ़ा लिखा था।अंग्रेजी बोलता था और किसी के हस्ताक्षर की हू ब बहू नकल कर लेता था।
पचास-साठ के दशकों में बिहार के गांवों में यह चर्चा थी कि नटवर लाल ने केंद्र सरकार
से कह रखा है  कि यदि वह अनुमति दे तो वह भारत सरकार का सारा कर्ज भुगतान करवा देगा।
उसे लगता था कि वह किसी भी कर्जदार देश के संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर की नकल करके  यह काम कर सकता है।
 वह फर्जी बिल्टियों द्वारा रेलवे से माल छुड़वा कर बेचता था।
चूंकि उसके पिता रेलव में थे,इसलिए वह वहां के काम का जानकार हो गया था।
उसने ठगी की शुरूआत वाराणसी से की थी।
वह एक सेठ के यहां उसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए रखा गया था।
चर्चा है कि नटवर लाल ने अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए सेठ जी से एडवांस मांगा।नहीं मिला।बेटी मर गयी।उसने अमीरों को लूटने का मन बना लिया।
 1980 की बात है।लखनउ की एक अदालत ने उसे पांच साल की सजा दी थी।
सजा सुनाने के बाद जज साहब ने नटवर लाल से पूछा कि तुम यह सब कैसे करते हो ?
नटवर ने कहा कि ‘आप हुजूर, एक रुपए का नोट अपनी जेब  से निकाल कर देंगे ?’
जज साहब ने नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया।
नटवर ने उस नोट को अपनी जेब में रखा और मुस्कराते हुए कहा कि ‘ठीक इसी तरह !’
जज साहब देखते रह गए और नटवर सिपाहियों के साथ कोर्ट रूम से बाहर निकल गया।
 नटवर लाल के बारे में एक  दिलचस्प किस्सा है।
उन दिनों भी वह एक  जेल में था।उसकी पत्नी  उसे अक्सर पत्र लिखती थी।चिट्ठियांे में कोई न कोई शिकयत रहती थी।पत्र सेंसर होकर नटवर लाल को मिलता था।एक दिन जेलर ने पूछा कि तुम जवाब क्यों नहीं देते ?अपनी पत्नी को नटवर ने जवाब में लिखा कि तुम परेशान मत हो।खेत के बीच में जहां मेड़ बनी है,मैंने वहां कुछ सोना गाड़ रखा है।एक हाथ मिट्ठी खोदने पर तुम्हंे एक पोटली मिलेगी।सारा सोना मत बेचना।जेल से छूटते ही मैं तुमसे मिलूंगा।
उधर खेत में सोना गड़े होने की खबर सुनकर पुलिस का एक दस्ता उसके गांव रवाना हो गया।जेल पुलिस ने चिट्ठी नहीं भेजी।पुलिस ने खुद जाकर सोने की तलाश में सारी जमीन की जुतवाई-खुदाई करवा दी।
 न कुछ मिलना था और न मिला।कुछ महीने बाद नटवर की पत्नी जेल में मिलने आई और उसने जेलर को यह कहते हुए धन्यवाद दिया कि मेरे खेत काफी दिनों ंसे खाली पड़े थे ,कोई जोतने वाला नहीं था।
आपकी मेहरबानी से इस बार अच्छी फसल हुई है। 
--सुरेंद्र किशोर।
@ 13 नवंबर, 2017 को फस्र्टपोस्ट हिंदी में प्रकाशित@     
   

  

रविवार, 12 नवंबर 2017

अवैध निर्माण में मददगार अफसरों को कब मिलेगी सजा !



पटना हाई कोर्ट के आदेश से फुलवारी शरीफ के अपार्टमेंट के 
अवैध हिस्से को तोड़ने क़ा काम शुरू हो गया है।
 कहीं भी कोई ताजा निर्माण टूटते हुए देखना अच्छा नहीं लगता।
टूटने से एक साथ कई लोगों का नुकसान जो हो जाता है !
पर यदि निर्माण अवैध है तो उसे टूटना ही चाहिए।
 कानून के शासन वाले राज्य में यह जरूरी है। 
पर, आखिर ऐसी स्थिति आती ही क्यों  है ? दरअसल बिल्डरों के लोभ और खरीदारों की लापारवाही का यह नतीजा है।
   पर क्या सिर्फ वही लोग दोषी हैं ?
ऐसे अवैध निर्माण पूरे बिहार कौन कहे ,पूरे देश में जहां -तहां होते रहते हैं।अदालतें आदेश देकर उन्हें कहीं -कहीं तुड़वाती भी रहती हैं।
मध्य पटना के बंदर बगीचा मुहल्ले में हाल में एक आलीशान अपार्टमेंट के अवैध हिस्से टूटे।
 यह अच्छी बात है कि उस मामले में दोषी बिल्डरों को सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत नहीं दी।
 पर नगर निगम, नगर परिषद और पी.आर.डी.ए. तथा इस तरह के अन्य निकाय  के संबंधित अधिकारियों की ऐसे मामलों में कैसी भूमिका रहती है ?
जाहिर है कि वे आम तौर पर अवैध निर्माणकत्र्ताओं से मिले हुए होते हैं।कारण सबको मालूम है।सारे अवैध निर्माणों की तरफ अदालतों की नजरंे जा भी नहीं सकतीं।
 अब सवाल है कि किसी अपार्टमेंट के बन जाने के बाद नगर निकाय के संबंधित अफसर बिल्डर्स को अकुपेंसी सर्टिफिकेट यानी भोगाधिकार देते भी हैं क्या ?
क्या वे उससे पहले यह सुनिश्चित कर लेते  हैं कि निर्माण कार्य पास किए गए नक्शे के अनुकूल हुआ या विचलन  है ?
अधिकतर मामलों में  अधिकारी ऐसा नहीं करते।
 फुलवारी शरीफ में जो अपार्टमेंट टूट रहे हैं,उनके बिल्डरों को संबंधित अफसर ने भोगाधिकार प्रमाण पत्र दिया था ?
क्या नगर निकाय के अफसरों की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि निर्माण कार्य जारी रहते समय ही वे स्थल निरीक्षण करें ?
 यदि वे अपने कत्र्तव्य का पालन नहीं करते तो क्या उनके लिए  सजा की सुनिश्चित व्यवस्था  है ? यदि नहीं है तो वैसा प्रावधान किया जाएगा ?
दरअसल ऐसे मामलों में जब तक सभी संबंधित पक्षों को सबक सिखाने लायक सजा नहीं मिलेगी, तब तक अवैध निर्माण होते रहेंगे और उनमें से कुछ टूटते भी रहेंगे।
सब तो कोर्ट नहीं जा सकते ।इसलिए अपुष्ट खबर यह भी है कि पटना में ही अब भी जितने अपार्टमेंट नक्शे के अनुसार बने हैं,उससे कम विचलन करके नहीं बने हैं।
  एन.एच.निर्माण में विलंब से शादियां रुकीं--
पटना-कोइलवर नेशनल हाईवे के निर्माण का काम कई साल से लटका हुआ है।नतीजतन उस इलाके के किसान अपनी जमीन के
भविष्य को लेकर असमंजस में हैं।यानी उन्हें  यह पता ही नहीं चल रहा है कि उनका कौन सा भूखंड नेशनल हाईवे में जाएगा और कौन नहीं जाएगा।
 आम तौर पर किसानों को अपनी लड़कियों की शादियों के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ती है।
उसके सामने समस्या यह है कि वह कौन जमीन बेचें और कौन न बेचंे।खरीदार भी असमंजस में रहते हैं।
प्रस्तावित नेशनल हाईवे के पास पड़ने वाले फुलवारीशरीफ अंचल के सिर्फ एक गांव में मेरी जानकारी के अनुसार एक दर्जन शादियां कुछ साल से रुकी हुई हैं।क्या सरकार इस मानवीय पक्ष पर विचार करते हुए हाईवे के लिए जमीन के अधिग्रहण के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देगी ? या फिर हाईवे का स्थल बदलना है तो वह काम भी वह जल्द करेगी  ताकि जरूरी शादियां तो शीघ्र संपन्न हो सकंे ?  
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना कितनी सफल--
 अस्सी के दशक में तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने यह स्वीकार किया था कि हम आपके विकास के लिए सौ पैसे निर्धारित  करते हैं तो उसमें से विकास पर वास्तव में 15 पैसे ही लग पाते हैं। यानी 85 पैसे बिचैलियों की जेबों में चले जाते हैं।
मौजूदा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी  ने यह दावा किया है कि डायरेक्ट बेनिफिट टा्रंसफर योजना शुरू करके हमने बिचैलियों के काम तमाम कर दिए हैं।
 काश ! मोदी जी  का यह दावा सही होता।
  इस दावे के विपरीत सुदूर जगहों से मिल रही खबरों के अनुसार अनेक मामलों में सरकारी बैंक  के अधिकारी बिचैलियों के जरिए  अब भी लाभुकों से पहले ही एक खास राशि की उगाही करवा लेते हैं।तभी भुगतान होता है।
क्या यह खबर सही है ? सही है तो कितने प्रतिशत की लूट अब भी हो रही है ?
उस लूट में कौन -कौन लोग शामिल हैं ?
क्या सरकार इस खबर की नमूने के तौर पर खुफिया जांच करवाएगी ?
आरोप सही पाए जाने पर दोषी लोगों को सजा देगी और दिलवाएगी ?
यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो जिस चुनावी लाभ की कल्पना सत्ताधारी पार्टियां कर रही हैं, वह अनिश्चित हो जाएगा।
लोकल ट्रेन  बढ़ने से घटेगा पटना में प्रदूषण---
पटना के पास गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल बनाने का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि इससे पटना पर आबादी का दबाव कुछ घटेगा।यानी पास के जिलों के मूल निवासी अपने ही जिले में अपना घर बनाएंगे और उससे राजधानी पर आबादी का बोझ कम होगा।आबादी का कम बोझ यानी महा नगर में कम प्रदूषण।
 पर इस दिशा में अधूरी कोशिश ही हो रही है।
पटना से छपरा के बीच सिर्फ एक जोड़ी ही पैसेंजर ट्रेन उपलब्ध हैं।
यदि आॅफिस आने -जाने के लिए सिवान और पटना के राजेंद्र नगर के बीच एक जोड़ी और पैसेंजर ट्रेन चलाई जाए तो कुछ कर्मचारी पटना में अपना निजी मकान बनाने के बदले अपने मूल निवास में ही बस सकते हैं।
इन दिनों दिल्ली में गैस चैंबर जैसे हालात हैं।यदि हम प्रदूषण की समस्या के प्रति लापारवाह रहे तो वैसी स्थिति पटना में भी 
आ जाने में देर नहीं लगेगी ।
हाल के वर्षों में मध्य पटना में कई बड़े निर्माण हुए हैं।बुद्ध स्मृति पार्क, कन्वेंशन सेंटर और  बिहार म्युजियम।ये भीड़ बढ़ाने वाले स्थल हैं।अधिक भीड़ यानी अधिक गाडि़यां और अधिक प्रदूषण।इनका निर्माण नगर से बाहर होना चाहिए था।पर, खैर अब तो हो गया।
पर इस तरह का कोई अगला निर्माण मध्य पटना में होगा तो वह इस महा नगर को गैस चैंबर बनाने में ही मददगार ही होगा।  
जाति के नाम पर वोट मांगने पर कितनी कार्रवाइयां !---
जन प्रतिनिधित्व कानून, 1952 की धारा - 123@3@ में यह स्पष्ट प्रावधान  है कि जो उम्मीदवार जाति, समुदाय,धर्म  या भाषा  के नाम पर  वोट मांगेगा,विजयी होने पर उसका चुनाव रद हो जाएगा।
यदि यह काम उम्मीदवार की सहमति से उसका चुनाव  एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति भी करता है तो भी उस उम्मीदवार का चुनाव रद हो जाएगा।
  चुनाव आयोग के सूत्र बताते हैं कि ऐसे मामलों में चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के प्रतिनिधि जहां -तहां अनेक एफ.आई.आर. तो दर्ज करा देते हैं ,पर चुनाव के बाद स्थानीय पुलिस उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं करती।
 आयोग पुलिस को स्मार पत्र देते -देते थक जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता।
   कोई सजा नहीं होने के कारण  भावनाएं उभारने वाले उम्मीदवार और उनके लोग फिर अगले चुनाव में भी वही काम करते हैं।
 क्या देश की सरकारें पुलिस से ऐसी प्राथमिकियोें के आंकड़े एकत्र करवा कर सजा दिलाने के लिए कुछ करेंगी ?  
        और अंत में---
  कांग्रेस ने सरदार पटेल के साथ कैसा व्यवहार किया,उसका 
सबसे बड़ा उदाहरण जग जाहिर है ।सरदार साहब को  1991 में ही ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया जा सका।
जबकि, सरदार  पटेल से पहले एम.जी.आर.,कामराज, वी.वी.गिरि,बी.सी.राय , जी.बी.पंत, राज गोपालाचारी और डा.आम्बेडकर को भारत रत्न मिल चुका था। इन लोगों को बारी -बारी से सर्वोच्च सम्मान देते समय नेहरू-इंदिरा-राजीव को  सरदार पटेल याद नहीं रहे ।
  प्राथमिकताएं तो देखिए ! अब इस बात पर शोर गुल क्यों कि सरदार की बड़ी मूत्र्ति कोई और क्यों बनवा रहा है ? पटेल तो हमारे हैं।तुम्हारे होते तो पटेल को नेहरू के साथ ही ‘भारत रत्न’ मिल गया होता।
@ कानोंकान-प्रभात खबर -बिहार -10 नवंबर 2017@

शुक्रवार, 10 नवंबर 2017

  पटना के पास गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल बनाने का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि इससे इस प्रादेशिक राजधानी  पर आबादी का दबाव कुछ घटेगा।यानी, गंगा पार के जिलों के मूल निवासी अपने ही  घर में रह कर पटना रोज आ -जाकर नौकरी कर सकेंगे। उससे पटना  पर आबादी का बोझ कम होगा।आबादी का कम बोझ यानी बनते महा नगर में कम प्रदूषण।
 पर इस दिशा में अभी अधूरी कोशिश ही हो रही है।
पटना से सारण  के बीच सिर्फ एक जोड़ी ही पैसेंजर ट्रेन उपलब्ध है।
यदि आॅफिस आने -जाने के लिए सिवान और पटना के राजेंद्र नगर स्टेशनों के बीच एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चलाई जाए तो कुछ कर्मचारी पटना में अपना निजी मकान बनाने के बदले अपने मूल निवास में ही बने रह सकते हैं।
इन दिनों दिल्ली में गैस चैंबर जैसे हालात हैं।यदि हम प्रदूषण की समस्या के प्रति लापारवाह रहे तो वैसी स्थिति पटना में
भी आ जाने में देर नहीं लगेगी ।
हाल के वर्षों में मध्य पटना में कई बड़े निर्माण हुए हैं।बुद्ध स्मृति पार्क, कन्वेंशन सेंटर और  बिहार म्युजियम।ये भीड़ बढ़ाने वाले स्थल हैं।अधिक भीड़ यानी अधिक गाडि़यां और अधिक प्रदूषण।इनका निर्माण नगर से बाहर होना चाहिए था।पर, खैर अब तो हो गया।
पर इस तरह का कोई अगला निर्माण मध्य पटना में होगा तो वह इस महा नगर को गैस चैंबर बनाने में ही मददगार होगा।  
@ कानोंकान-प्रभात खबर  से @

राजनीति के अपराधीकरण का इलाज--


   सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों केंद्र सरकार को सांसदों और विधायकों के खिलाफ जारी आपराधिक मुकदमों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन का
 आदेश  दिया है।
 राजनीति के अपराधीकरण  के खिलाफ सर्वोच्च अदालत की इस पहल को  सराहनीय माना जा रहा है।
 पर  कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवाल और मुददे भी इससे जुडे़ हुए  हंै जो दशकों से अनुत्तरित हैं।
क्या गवाहों की सुरक्षा के बिना अत्यंत प्रभावशाली लोगों के खिलाफ जारी किसी मुकदमे को उनकी तार्किक परिणति तक पहुंचाया जा सकता है ?
 क्या अधिकतर विवेचना अधिकारियों  की मौजूदा लचर कार्य शैली में सुधार के बिना सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य पूरा हो पाएगा ?
 क्या नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग पर रोक से संबंधित खुद सुप्रीम कोर्ट के 2010 के आदेश को पलटे बिना सुप्रीम कोर्ट के ताजा  आदेश का सकारात्मक असर हो पाएगा ? 
  इसलिए यह भी उम्मीद की जा रही है कि राजनीतिक तंत्र को दागियों से मुक्त करने के अच्छे उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ अन्य दिशा - निदेश भी आने चाहिए।  
  इस देश की पुलिस, हत्या के मामले में जितने लोगों के खिलाफ अदालतों में आरोप पत्र दाखिल करती हैं,उनमें से सिर्फ 10 प्रतिशत आरोपितों  को ही सजा हो पाती है।बलात्कार के मामले में यह प्रतिशत सिर्फ 12 है।
 अधिकतर मामलों में गवाह अदालत  में जाकर बदल जाते हैं।क्योंकि वे अपार राजनीतिक, प्रशासनिक तथा बाहुबल की  ताकत से लैस आरोपियों ं  के सामने टिक नहीं पाते।वे डर जाते हैं।
  अमेरिका और फिलीपीन्स सहित दुनिया के कई देशों में गवाहों की सुरक्षा के लिए कई कानूनी तथा अन्य उपाय किए गए हैं।अमेरिका में 8500 गवाहों और उनके 9900 परिजनों को 1971 से ही मार्शल सर्विस सुरक्षा दे रही है।
खुद इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही साल केंद्र सरकार को निदेश दिया था कि वह गवाहों की सुरक्षा के उपाय करे।
 सन् 1958 में ही इस देश के विधि आयोग ने गवाहों की सुरक्षा के उपाय करने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव दिए थे।पर कुछ नहीं हुआ।
  इस तरह की अनेक कमियों के कारण आपराधिक मामलों में पूरे देश में सजा का औसत प्रतिशत सिर्फ 45 है। सन 1953 में यह प्रतिशत 64 था।हां,इस मामले में सी.बी.आई. थोड़ा बेहतर नतीजे जरूर देती है। फिर भी विकसित देशों के मुकाबले यहां की स्थिति दयनीय ही कही जाएगी।अमेरिका में सजा का प्रतिशत 93 है तो जापान में 99 प्रतिशत।
 इस देश में सत्तर के दशक से ही  सजा के  प्रतिशत में गिरावट शुरू हो गयी थी।
यह संयोग नहीं है कि राजनीति के अपराधीकरण का भी वही शुरूआती दौर था।जिन राज्यों में राजनीति का  अपराधीकरण अधिक हुआ है,उन राज्यों में सजा का प्रतिशत भी अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है।
  न सिर्फ गवाह ताकतवर आरोपित के प्रभाव में  आ जाते हैं बल्कि अनेक जांच अधिकारी भी  रिश्वत के प्रभाव  से बच नहीं पाते।
वैसे भी पुलिस में भ्रष्टाचार का क्या हाल है,यह किसी से छिपा नहीं है।
  इसलिए गवाहों की सुरक्षा के साथ-साथ  मुकदमे के अनुसंधान के काम में लगे जांच पदाधिकारियों पर भी नजर रखने का विशेष प्रबंध करना पड़ेगा।बेहतर तो यह होगा कि धनवान लोगों के केस देखने वाले जांच पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते नजर रखें।
 समय सीमा के भीतर सांसदों-विधायकों के खिलाफ चल रहे मुकदमों की सुनवाई पूरी कर लेने के मामले में कोई भी ढील आरोपितों को मदद पहुंचाने के समान ही साबित होती है।
   सजा के बाद पूरे जीवन में फिर कभी चुनाव नहीं लड़ने के प्रावधान का भी सवाल सामने है।दरअसल  वह किए बिना लोकतंत्र को इस गंदगी से मुक्त नहीं किया जा सकता।
 पर इस पर केंद्र सरकार की शुरूआती प्रतिक्रिया से कोई खास उम्मीद नहीं बंधती।क्योंकि आजीवन प्रतिबंध लगाने की लोकहित याचिकाकत्र्ता की मांग पर सरकारी वकील ने गत 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ‘इस पर विचार हो रहा है।’ 
 सरकारी सूत्रों ने अलग से बताया कि इस पर तो राजनीतिक दलों में आम सहमति की जरूरत पड़ेगी।
  समस्या है कि ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों में आम तौर से कोई आम सहमति नहीं बन पाती।क्योंकि यह सांसदों के वेतन-भत्ते और सुविधाएं बढ़ाने का मामला तो है नहीं !
उस पर तो आम सहमति मंे कभी कोई देर नहीं होती।
 इसी आम सहमति के चक्कर में केंद्र की राजग सरकार को 2002 में फजीहत झेलनी पड़ी थी।क्या केंद्र की राजग सरकार मौजूदा मामले में भी उसकी पुनरावृत्ति चाहती है ? पता नहीं।
 याद रहे कि  सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में  सख्त आदेश देकर केंद्र सरकार के उस निर्णय को बदल दिया था जिसके तहत  केंद्र सरकार ने उम्मीदवारों के बारे में निजी सूचनाएं देने की पहले कानूनी मनाही कर दी थी।
   उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता,आपराधिक मुकदमे और संपत्ति का व्योरा देना जरूरी  तभी हो सका था जब सुप्रीम कोर्ट ने सन 2002 में  ऐसा करने के लिए केंद्र की राजग  सरकार  को स्पष्ट आदेश दे दिया ।उससे पहले तत्कालीन केंद्र सरकार  इसके लिए कत्तई तैयार ही नहीं थी।तब के एक केंद्रीय मंत्री ने मीडिया को बताया था कि हमारे मामले कई बार आयकर महकमे में लंबित रहते हैं,फिर हम आय व संपत्ति का विवरण सार्वजनिक कैसे कर सकते हैं ?      
 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि जन प्रतिनिधि बनने की इच्छा रखने वालों को महत्वपूर्ण सूचनाएं सार्वजनिक करनी ही होंगी।इन सूचनाओं में शैक्षणिक योग्यता,आपराधिक रिकार्ड और संपत्ति के विवरण शामिल हैं।
   केंद्र सरकार ने तब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पसंद नहीं किया।अधिकतर  राजनीतिक दल भी नहीं चाहते थे कि ऐसी व्यक्तिगत सूचनाएं जग जाहिर की जाएं।नतीजतन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बेअसर करने के लिए केंद्र सरकार ने तब राष्ट्रपति से  अध्यादेश जारी करवा दिया।बाद में उसे संसद ने पास करके कानून का भी दर्जा दे दिया।पर सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद कर दिया। उसके बाद ही उपर्युक्त सूचनाएं नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार देने को बाध्य हो रहे हैं।
  यानी जिस देश के अधिकतर राजनीतिक दल व नेतागण अपने बारे में ऐसी ‘निर्दोष’ सूचनाएं भी सार्वजनिक करने को तैयार नहीं रहे  हैं,वे अपराधियों को चुनाव लड़ने से हमेशा के लिए रोकने के लिए खुद कोई कानून बनाने को तैयार हो जाएंगे,ऐसा फिलहाल लगता नहीं है।
  याद रहे कि लोकहित याचिका कत्र्ता ‘लोक प्रहरी’ और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से यह गुहार की है कि सजायाफ्ता नेताओं को चुनाव लड़ने से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाना चाहिए।क्योंकि सरकारी कर्मचारी या जज को सजा हो जाए तो उन्हें फिर से नौकरी नहीं मिलती।
यह समानता के अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ है कि सजा की अवधि पूरी कर लेने के छह साल बाद नेता फिर से चुनाव लड़ने के योग्य माने जाएं।
 उम्मीद है कि 13 दिसंबर को जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार आजीवन प्रतिबंध के मामले में अपनी अंतिम राय सर्वोच्च न्यायालय को बता पाएगी।
चुनाव आयोग तो ऐसे प्रतिबंध के पहले से ही पक्ष में है।
  उधर खुद सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर भी विचार करना होगा कि 2010 के उसके ही एक निर्णय का आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया पर कैसा असर पड़ रहा है।
  याद रहे कि  सुप्रीम कोर्ट ने मई, 2010 में यह कहा था कि अभियुक्त की सहमति के बिना उसका न तो नार्काे एनालिसिस टेस्ट हो सकता है और न ही ब्रेन मैपिंग।उस पर झूठ बताने वाली मशीन का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता।
  अब इस बात पर विचार करने की भी जरूरत है कि इस आदेश के बाद जांच अधिकारियों  को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।याद रहे कि 2010 के बाद जाने -माने कानून तोड़क अक्सर ऐसी जांच से साफ इनकार कर देते हैं।         
@मेरे इस लेख का संपादित अंश 10 नवंबर, 2017 के दैनिक जागरण के संपादकीय पेज पर प्रकाशित@

गुरुवार, 9 नवंबर 2017

पिछड़ों के ही हक में है सरकारी स्कूलों में सुधार


केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की यह सलाह  बिलकुल सही है कि जो शिक्षक पढ़ाने लायक नहीं हैं,उन्हें दूसरे कामों में लगाया जाना चाहिए।यह अच्छी बात है कि कुशवाहा ने किसी को बेरोजगार कर देने की सलाह नहीं दी। 
  कुशवाहा की यह बात भी सही है कि बिहार में शिक्षा की बदहाली 1980 से शुरू हुई।
 मेरी समझ से अब यह बिहार सरकार पर निर्भर करता है कि जो शिक्षक पढ़ाने लायक नहीं हैं,वह उनकी पहचान कैसे करती है।
 सही पहचान संभव है।थोड़ी निर्ममता दिखानी पड़ेगी।
अत्यंत कड़ाई से छोटे -छोटे समूहों में टेस्ट परीक्षा लेनी होगी।उस परीक्षा में जो  अयोग्य पाए जाएं उन लोगों को कहीं और तैनात करना पड़ेगा।अन्यथा, अगली पीढि़यां बर्बाद होती रहेंगी।
  छोटे समूहों में बारी -बारी से परीक्षा लेने से कदाचार की गुंजाइश नहीं रहेगी।
पटना के गांधी मैदान के पास पांच हजार लोगों के बैठने के लिए एक सभा भवन भी बन ही गया है।उसी में बैठा कर परीक्षा लीजिए। परीक्षा की निगरानी के लिए भरपूर पुलिस फोर्स के साथ ईमानदार आई.ए.एस. और आई.पी.एस.अफसरों को तैनात करा दीजिए।
 हर रविवार को राज्य के  पांच- पांच हजार शिक्षकों की बारीे -बारी से टेस्ट परीक्षा कराई जाए।
  उसमें जो पास करेगा ,वह सचमुच गुरू कहलाने लायक होगा।वैसे ही गुरूओं के पांव छात्र गण गोंविंद से पहले  छुएंगे। 
  दरअसल इस पिछड़ा बहुल प्रदेश बिहार में सरकारी स्कूलों पर आम तौर पिछड़े और गरीबों के बच्चे निर्भर हैं।अमीरोंं के लिए तो इस राज्य में भी नये -नये महंगे निजी स्कूल खुल ही रहे हैं।किसी भी जाति -समुदाय के अमीर अभिभावक तो दूसरे राज्यों में भेज कर अपने बाल-बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा ही रहे हैं।
 1990 से ही इस प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर  पिछड़े समुदाय के नेता ही हैं।आश्चर्य होता है कि इसके बावजूद सरकारी स्कूलों को सुधारने की कोई गंभीर कोशिश नहीं हो रही है।अब भी देर नहीं हुई है। 
  

नाना जी ने रोकी थी जेपी पर चली लाठी


  जय प्रकाश नारायण  और नाना जी देशमुख की जयंती एक ही दिन पड़ती है।
यह एक संयोग है।पर इन दोनों नेताओं के बीच एक और खास ‘संबंध; भी है।
 4 नवंबर 1974 को पटना में सी.आर.पी.एफ. के एक जवान ने जेपी पर जो लाठी चलाई थी,उसे बीच में ही नाना जी ने अपनी बांह पर रोक लिया था।वह लाठी इतनी जोरदार चली थी कि नाना जी को अपनी बांह के इलाज के लिए कई दिनों तक पटना के अस्पताल में रहना पड़ा था ।
यानी वह लाठी बीच में ही नहीं रोक ली गयी होती तो जेपी के साथ उस दिन कुछ भी  हो सकता था।याद रहे कि उस दिन जेपी के नेतृत्व में  प्रदर्शन के लिए जुलूस आगे बढ़ रहा था कि बीच में ही सी.आर.पी.एफ.ने भीड़ पर निर्मम लाठी चार्ज कर दिया।जब पुलिस छात्रों -नौजवानों को बेरहमी से पीटने लगी तो जेपी ने आगे बढ़कर कहा कि बच्चों को क्यों मारते हो, मुझे मारो।
  पुलिस ने उन पर तथा उनके साथ आगे बढ़े नेताओं पर भी बेरहम प्रहार शुरू कर दिया।लाठी चार्ज मेें अनेक बड़े नेता भी घायल हुए जिनमें श्याम नंदन मिश्र,अली हैदर, लखन लाल कपूर और सर्वोदय नेता बाबू राव चंदावार भी शामिल थे।
 पर जेपी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका नाना जी देशमुख की थी। 
इसको लेकर नाना जी काफी चर्चा में आए।जेपी आंदोलन में शामिल कुछ दलों के कुछ बड़े राष्ट्रीय  नेता ईष्यालु हो गए।
उनमें से एक ने मुझसे पूछा था कि क्या यह सही है कि नाना जी ने अपने हाथ पर लाठी रोक ली थी  ? मैंने कहा कि उस खास स्थल पर तो मैं उस समय नहीं था क्योंकि  लाठी चार्ज शुरू होने के साथ ही काफी भगदड़ मच गयी।इसलिए मैं प्रत्यक्षदर्शी  नहीं था।पर विभिन्न प्रत्यक्षदर्शियों की बातंे सुनने और अस्पताल में नाना जी की बांह की हालत देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं  कि बात सही है।  
  पटना मेडिकल काॅलेज  के राजेंद्र सर्जिकल वार्ड में घायल नानाजी को देखने के लिए न सिर्फ जय प्रकाश नारायण गये थे ,बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी भी दिल्ली से आए।
एक पत्रकार के रूप में मैं भी वहां यदाकदा  जाया करता था।अन्य अनेक आंदोलनकारी भी उस दिन लाठी चार्ज में घायल होकर उस अस्पताल में पड़े थे।उन दिनों मैं साप्ताहिक ‘प्रतिपक्ष’ का बिहार संवाददाता था।
  संयोग से जिस दिन अटल जी आए थे तो मैं भी वहां था।
अटल जी ने खुद आमलेट बना कर नाना जी को खिलाया।
न सिर्फ नाना जी को बल्कि मेरे सहित वहां जो भी थे, सबके लिए अटल जी ने बारी -बारी से बनाया और खिलाया।
 याद रहे कि नाना जी ही थे जिन्होंने जनसंघ में तब के बड़े नेता बलराज मधोक को दरकिनार करके अटल जी को आगे किया।मधोक  जी थोड़ा अतिवादी थे,पर  अटल जी समन्वयवादी।
जनसंघ के संगठन मंत्री नाना जी को संभवतः यह लगता था कि इस देश में मधोक के बदले वाजपेयी ही चलेंगे।
  जेपी और नाना जी में एक और भी समानता रही।उन लोगों ने देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई,पर वे सत्ता में नहीं गए।             




बुधवार, 8 नवंबर 2017

 पूर्व प्रधान मंत्री मन मोहन सिंह ने कहा है कि जी.एस.टी. 
लागू करने से ‘कर आतंकवाद’ बढ़ा।उन्होंने यह भी कहा कि संगठित लूट थी नोटबंदी।
  उधर वित्त मंत्री अरूण जेटली का तर्क है कि लूट तो 2 -जी और कोल घोटाले थे।जेटली ने यह भी सवाल उठाया है   कि ‘टैक्स चोरी रोकने का सिस्टम आतंकवाद कैसे है ?
   इस साल के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश विधान सभा का चुनाव हुआ।
उसमें गैर राजग दलों ने नोटबंदी को बड़ा मुददा बनाया था।
पर मतदाताओं ने फिर भी भाजपा को सत्ता सौंप दी।
 अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधान सभा के चुनाव हो रहे हैं।इसमें गैर भाजपा दलों ने नोटबंदी के साथ जी.एस.टी.को भी बड़ा मुददा बनाया है।देखना है कि इन मुद्दों पर वहां मतदाताओं की क्या राय है !
  मेरा मानना है कि इस देश की अधिकतर जनता अधपढ़ और अनपढ़ जरूर है,पर वह अपवादों को छोड़कर हमेशा ही चुनावों में देशहित में सही निर्णय ही करती है।