रोहिणी न्यायिक आयोग
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27 प्रतिशत मंडल आरक्षण को चार
हिस्सों में बांट देने की सिफारिश
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मजबूत पिछड़ों को 27 में से 10 प्रतिशत मिलेगा
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जे.ए.यू.राष्ट्रद्रोह मुकदमे की सुनवाई 15 मार्च से शुरू होगी
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--सुरेंद्र किशोर-
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रोहिणी न्यायिक आयोग ने मंडल आरक्षण के तहत निर्धारित
27 प्रतिशत आरक्षण को चार भागों में बांट देने की
सिफारिश केंद्र सरकार से की है।
यदि सिफारिश मान ली गई तो केंद्र की सूची में शामिल 97 मजबूत पिछड़ी जातियों को 27 में 10 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
1674 जातियों को दो प्रतिशत, 534 जातियों को 6 प्रतिशत और 328 जातियों को 9 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
वर्षों से यह एक संवदनशील मामला रहा है।
आरोप लगता रहा है कि आरक्षण का अधिक लाभ मजबूत पिछड़ी जातियों को ही मिलता रहा है।
रोहिणी आयोग ने भी पाया कि कुल 2633 पिछड़ी जातियों में से करीब 1000 जातियों को तो आज तक आरक्षण को कोई लाभ मिला ही नहीं।
याद रहे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2017 में रोहिणी आयोग बनाई थी।
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दूसरी खबर
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जेन.एन.यू.राष्ट्रद्रोह केस की सनवाई,जिसमें कन्हैया कुमार तथा अन्य नौ आरोपित हैं, 15 मार्च 21 से दिल्ली कोर्ट में
शुरू हो जाएगी।
उन पर आरोप है कि इन्होंने 2016 में जे.एन.यू. में अफजल गुरू की बरखी मनाई और इस देश को
टुकड़े -टुकड़े करने के पक्ष में नारे लगाए।
मामले की सुनवाई देर से शुरू हो रही है।
क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने में काफी देर कर दी।
पहले तो राजनीतिक कारणों से अनुमति देने से ही इनकार कर दिया था,किंतु सबूतों की गंभीरता देखर केजरीवाल सरकार को अनुमति देनी पड़ी।
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इन दोनों खबरों का खास राजनीतिक महत्व है।
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16 फरवरी 21
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