रविवार, 10 नवंबर 2019

भारतीय संविधान में अनुच्छेद-142 का प्रावधान करने के लिए हम संविधान निर्माताओं के आभारी हैं।
  उस अनुच्छेद के अनुसार--
‘‘उच्चत्तम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो.............।’’
अयोध्या विवाद पर जजमेंट देने में यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के पीठ को काम आया है।
विविधता वाले  और तरह-तरह की आकांक्षाओं-इच्छाओं से भरे इस देश में ऐसे अनुच्छेद की अनिवार्यता संविधान निर्माताओं ने पहले ही समझ ली थी।


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