मंगलवार, 26 नवंबर 2019

सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय पर टिप्पणी करने से पहले 
संविधान के अनुच्छेद-142 को ध्यान से पढ़ लिया जाना चाहिए।
उस अनुच्छेद के अनुसार,
‘‘उच्चत्तम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो।’’
25 नवंबर 2019
   

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