गुरुवार, 4 अक्टूबर 2018

पटना हाईकोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी और पटना नगर आयुक्त को ऐसे सभी काॅमर्शियल काॅम्प्लेक्स ,माॅल ,होटल और रेस्टोरेंट की जानकारी देने का आदेश दिया है जिनका निर्माण पार्किंग स्थल के बगैर हुआ है।
   इससे बेहतर अदालती आदेश हो ही नहीं सकता।अदालत का ध्यान मूल समस्या पर चला गया है।अब हल की भी उम्मीद की जा सकती है। 
अस्सी के दशक में फे्रजर रोड के एक बड़े होटल के नीचे शासन ने भूमिगत पार्किंग स्थल बनवा दिया था।
अन्य संस्थानों में भी बन ही सकता है,यदि हाईकोर्ट इस मामले को उसकी तार्किक परिणति तक पहुंचा दे।
  

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