उत्तर प्रदेश में शराब के अवैध धंधेबाजों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगेस्टर एक्ट के तहत कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। यू.पी. सरकार ने इस संबंध में सभी जिला प्रशासन को बुधवार को निदेश दे दिए हैं।
याद रहे कि एन.एस.ए. के तहत शासन जब तक चाहे आरोपी को नजरबंद कर सकता है। शासन को नजरबंदी का आधार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैंगेस्टर एक्ट के तहत भी कड़े कदम उठए जा सकते हैं।
याद रहे कि एन.एस.ए. के तहत शासन जब तक चाहे आरोपी को नजरबंद कर सकता है। शासन को नजरबंदी का आधार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैंगेस्टर एक्ट के तहत भी कड़े कदम उठए जा सकते हैं।
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