सोमवार, 29 जुलाई 2019

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पंजाब,हरियाणा और चंडीगढ़ में अब मंदिर,मस्जिद,गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों में दस डेसीबल से अधिक आवाज में लाउड स्पीकर नहीं चलाए जाएं।
 इस सीमा तक लाउड स्पीकर चलाने के लिए भी जिला प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी।
आवासीय क्षेत्रों में बच्चों की  परीक्षाओं से 15 दिन पहले से लाउड स्पीकर चलाने पर कोर्ट ने रोक लगा दी।
--दैनिक जागरण-28 जुलाई 2019
   

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