बुधवार, 17 अप्रैल 2019

चुनाव आयोग ने इस बार एक नया आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकाॅर्ड का विवरण तीन बार समाचार पत्रों में छपवाना होगा।
नाम वापसी की आखिरी तारीख बीत जाने के बाद और मतदान के दिन से पहले तीन बार छपवाना होगा।
पहले दौर के मतदान बिहार में हो चुके हैं।दूसरा दौर होने ही वाला है।
 इस आदेश का कितना पालन हो रहा है ?
आपने प्रमुख समाचार पत्रों में लोक सभा उम्मीदवारों की ओर से छपे ऐसे विवरण देखे हैं ?-17 अपै्रल 2019


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